सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के चर्चित बोबाजार बम विस्फोट मामले में दोषी मोहम्मद राशिद खान की समयपूर्व रिहाई पर रोक लगा दी है।

यह फैसला पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के रिहाई संबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले राशिद खान की लंबी कैद और सुधारात्मक व्यवहार को आधार बनाकर रिहाई का आदेश दिया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने तर्क दिया कि यह एक गंभीर आतंकवादी मामला था, जिसमें 69 लोगों की मौत हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

अब इस मामले की आगे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जहां दोषी की रिहाई पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।